गुजरात पुलिस में बिना परीक्षा दिए सीधे भर्ती होंगे पूर्व अग्निवीर

गुजरात पुलिस में बिना परीक्षा दिए सीधे भर्ती होंगे पूर्व अग्निवीर

Ahmedabad. गुजरात पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला किया है। गुजरात पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अब कोई भर्ती परीक्षा नहीं देनी होगी। बिना किसी शारीरिक योग्यता और लिखित परीक्षा के उन्हें सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी यथावत रहेगा। यह महत्वपूर्ण ऐलान शनिवार को उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी ने किया।

पुलिस बल को मिलेगा अग्निवीरों के अनुभव का लाभसूरत में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की परीक्षा से छूट देते हुए सीधी नियुक्ति देने का फैसला किया है। अपनी जवानी में देश की सीमाओं पर दिन-रात सुरक्षा में तैनात रहने वाले अग्निवीर अब गुजरात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जिससे राज्य पुलिस बल और अधिक मजबूत बनेगा। सीमाओं की विषम परिस्थितियों में अग्निवीरों की ओर से निभाई गई सेवाओं और उनके अनुभवों का लाभ राज्य की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में मिलेगा।

शारीरिक और लिखित दोनों परीक्षाओं से मिली मुक्ति

संघवी ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट प्रदान की थी। अब उन्हें लिखित परीक्षा से भी छूट देने की घोषणा की है। ऐसे में उन्हें शारीरिक और लिखित दोनों ही परीक्षाओ से मुक्ति मिल गई है। ऐसे में गुजरात पुलिस में सेवा देने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया बेहद सरल हो जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा में भी 5 वर्ष की विशेष छूट दी गई है।

9 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ संशोधित नियमउपमुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि गृह विभाग की ओर से 9 अक्टूबर को इसको लेकर संशोधित नियम जारी कर दिए हैं। उनके अनुसार, अब पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग के निर्धारित वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के नियमों, योग्यताओं और शर्तों से संबंधित आधिकारिक संकल्प (जीआर) भी सरकार ने जारी कर दिया है।

20% आरक्षण और पात्रता की शर्तें

राज्य सरकार ने 17 जुलाई को घोषित मूल नियमों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यह आरक्षण उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों (थलसेना, नौसेना या वायुसेना) में अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा पूरी की है। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन में योग्य पाए जाते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का गुजरात का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। गृह विभाग द्वारा जारी नए संशोधन के तहत मूल नियमों में नियम 5 के बाद नियम 5-ए जोड़ा गया है। इस नियम के तहत सीधी भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से भी पूरी छूट दी जाएगी।

इन पदों पर भर्ती में मिलेगा लाभ

गुजरात पुलिस की हथियारधारी पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआइ), हथियारधारी कांस्टेबल, एसआरपीएफ कांस्टेबल, जेलर, जेल सिपाही के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को इस घोषणा का लाभ मिलेगा।

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