कौशाम्बी में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद:नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था, कोर्ट ने ₹35,000 का जुर्माना लगाया

कौशाम्बी में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद:नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था, कोर्ट ने ₹35,000 का जुर्माना लगाया

कौशाम्बी की जिले की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी सचिन को 10 साल की जेल और 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है। 31 अगस्त 2019 को मामले के शिकायतकर्ता ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत, पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने 7 अक्टूबर 2026 को आरोपी सचिन (पुत्र इन्द्रजीत, निवासी रतगहा, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी) को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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