कटिहार में राष्ट्रीय लोक अदालत:मनिहारी में जागरूकता शिविर, सिविल जज ने जनप्रतिनिधियों को दिए दिशा-निर्देश

कटिहार में राष्ट्रीय लोक अदालत:मनिहारी में जागरूकता शिविर, सिविल जज ने जनप्रतिनिधियों को दिए दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर कटिहार जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मनिहारी प्रखंड सभागार में एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा निपटारा कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल जज-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार, श्री कमलेश सिंह देऊ ने किया। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित शमनीय वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, दावा वाद, एन.आई. एक्ट के वाद, बैंक ऋण, बीएसएनएल और बिजली से संबंधित वादों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। श्री देऊ ने उपस्थित न्याय मित्रगण, मुखिया, सरपंच और अन्य जन प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र और पंचायत में आमजनों को राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक करें। राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर फोकस उन्होंने लोगों से न्यायालय में लंबित वादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए प्रेरित होने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में न तो कोई कोर्ट फीस लगती है और न ही वकील करना अनिवार्य है। आपसी सुलह से विवाद का निपटारा होने पर पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलता है। कार्यक्रम के अगले चरण में मुख्य न्याय रक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने इसे गरीबों और आम जनता के लिए त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय का सबसे बड़ा माध्यम बताया। पेंडिंग केस का कम होगा बोझ श्री श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत में होने वाले निर्णय अंतिम होते हैं और दोनों पक्षों को मान्य होते हैं। इससे न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि समाज में सौहार्द भी बढ़ेगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर लंबित मामलों को चिन्हित कर समझौते के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, न्याय मित्र, पैरा लीगल वॉलेंटियर एवं आमजन उपस्थित थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर कटिहार जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मनिहारी प्रखंड सभागार में एक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा निपटारा कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल जज-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार, श्री कमलेश सिंह देऊ ने किया। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित शमनीय वाद, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, दावा वाद, एन.आई. एक्ट के वाद, बैंक ऋण, बीएसएनएल और बिजली से संबंधित वादों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। श्री देऊ ने उपस्थित न्याय मित्रगण, मुखिया, सरपंच और अन्य जन प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र और पंचायत में आमजनों को राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक करें। राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर फोकस उन्होंने लोगों से न्यायालय में लंबित वादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए प्रेरित होने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में न तो कोई कोर्ट फीस लगती है और न ही वकील करना अनिवार्य है। आपसी सुलह से विवाद का निपटारा होने पर पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलता है। कार्यक्रम के अगले चरण में मुख्य न्याय रक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने इसे गरीबों और आम जनता के लिए त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय का सबसे बड़ा माध्यम बताया। पेंडिंग केस का कम होगा बोझ श्री श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत में होने वाले निर्णय अंतिम होते हैं और दोनों पक्षों को मान्य होते हैं। इससे न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि समाज में सौहार्द भी बढ़ेगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर लंबित मामलों को चिन्हित कर समझौते के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, न्याय मित्र, पैरा लीगल वॉलेंटियर एवं आमजन उपस्थित थे।  

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