शेखपुरा सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार ने अवैध हथियार मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। उसे 3 साल की सश्रम कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा मिली। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त जेल होगी। यह मामला 5 दिसंबर 2020 का है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि उस दिन तत्कालीन मेहुस और बरबीघा थानाध्यक्ष वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए छापामारी कर रहे थे। देसी कट्टा और 10 कारतूस के साथ पकड़ाया था इसी दौरान नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव से हरि यादव के बेटे अशोक यादव को एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। अशोक हथियार एक झोले में छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद अशोक पर एफआईआर दर्ज हुई, जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई में सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अशोक यादव को दोषी मानकर सजा सुनाई। शेखपुरा सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार ने अवैध हथियार मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। उसे 3 साल की सश्रम कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा मिली। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त जेल होगी। यह मामला 5 दिसंबर 2020 का है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि उस दिन तत्कालीन मेहुस और बरबीघा थानाध्यक्ष वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए छापामारी कर रहे थे। देसी कट्टा और 10 कारतूस के साथ पकड़ाया था इसी दौरान नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव से हरि यादव के बेटे अशोक यादव को एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। अशोक हथियार एक झोले में छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद अशोक पर एफआईआर दर्ज हुई, जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई में सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अशोक यादव को दोषी मानकर सजा सुनाई।

