आमिर खान के भांजे इमरान खान को फिलहाल नहीं छोड़ना पड़ेगा भारत, बॉम्बे हाइकोर्ट से मिली राहत

आमिर खान के भांजे इमरान खान को फिलहाल नहीं छोड़ना पड़ेगा भारत, बॉम्बे हाइकोर्ट से मिली राहत

Imran Khan Leaving India Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। अब हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई भी 2 नवंबर को होगी।

इमरान खान की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई

मंगलवार, 27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई हुई। अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने की।

कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर फिलहाल 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले को अगली सुनवाई के लिए उसी तारीख पर सूचीबद्ध किया गया है।

प्रदर्शन में शामिल होने के बाद मिला था नोटिस

इमरान खान हाल ही में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। इसके बाद उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।

इमरान ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी ओर से वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम ने अदालत में पक्ष रखा।

इमरान के पास अमेरिकी नागरिकता

याचिका से जुड़े विवरण के मुताबिक इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। उन्हें यह नोटिस फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी एफआरआरओ की ओर से मिला था।

इमरान की याचिका में भारत छोड़ने के नोटिस को गैरकानूनी और कानून के खिलाफ बताया गया है। अभिनेता ने अदालत से इसे रद्द करने और मामले की सुनवाई पूरी होने तक नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी।

ओसीआई कार्ड को लेकर भी मामला

इमरान खान की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। याचिका के अनुसार, नोटिस जारी करने से पहले उन्हें स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका भी नहीं दिया गया।

इसके अलावा, उनके वकील के मुताबिक एफआरआरओ की ओर से इमरान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई दर्जा रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को 2 नवंबर तक भारत छोड़ने वाले नोटिस से अंतरिम राहत मिल गई है। अब अगली सुनवाई में अदालत इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई करेगी।

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