समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को डबल पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की 10 साल की सजा पर रोक लगा दी है और जमानत भी मंजूर कर ली है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन आजम खान की रिहाई अभी दूसरे मामलों में कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगी। दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग की थी।
15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताया जा रहा है कि आजम खान के खिलाफ ईडी और विजिलेंस से जुड़े दो अन्य मामले भी लंबित हैं। इन मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई के आधार पर उनकी रिहाई का फैसला हो सकता है।
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