अनूपपुर में 6 अधिकारियों पर 8500 रुपए जुर्माना:लोक सेवा गारंटी में देरी पर कलेक्टर का एक्शन; 3 दिन में चालान जमा करने के आदेश

अनूपपुर में 6 अधिकारियों पर 8500 रुपए जुर्माना:लोक सेवा गारंटी में देरी पर कलेक्टर का एक्शन; 3 दिन में चालान जमा करने के आदेश

अनूपपुर में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को अपर कलेक्टर बलवीर रमन ने कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देश पर 6 अधिकारियों पर कुल 8,500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। जन्म-मृत्यु पंजीयन की अनुमति में देरी बनी वजह अपर कलेक्टर ने यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत सेवाओं (18.3 और 18.4) के तहत दर्ज प्रकरणों के निष्पादन में लापरवाही पर की है। मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु के एक वर्ष बाद मिलने वाली पंजीयन अनुमति के मामलों में बिना किसी ठोस कारण के देरी की गई थी। इन राजस्व अधिकारियों पर लगा जुर्माना 3 दिनों के भीतर चालान प्रस्तुत करने के निर्देश अपर कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी होने के 3 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा कर चालान की प्रति कलेक्ट्रेट के लोक सेवा प्रबंधन विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी द्वारा समय-सीमा की बैठक में दी गई चेतावनी के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

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