TMC विधायकों की अयोग्यता याचिका पर समय सीमा में फैसला लें Speaker, Supreme Court का आदेश

TMC विधायकों की अयोग्यता याचिका पर समय सीमा में फैसला लें Speaker, Supreme Court का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आरोपों को लेकर रिताब्रत बनर्जी गुट के 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय (ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट) की ओर से दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें अयोग्यता याचिकाओं के जल्द निपटारे की मांग की गई थी। बेंच ने ‘केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर, मणिपुर विधानसभा’ मामले में अपने फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अयोग्यता याचिकाओं पर आम तौर पर उचित समय के भीतर फैसला किया जाना चाहिए, जिसे लगभग तीन महीने माना गया है।

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इस मामले में अयोग्यता की याचिकाएँ 8 जुलाई को दायर की गई थीं। बेंच ने ध्यान दिलाया कि तीन महीने की समय-सीमा 8 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी और उम्मीद जताई कि स्पीकर उस समय के भीतर सही फ़ैसला लेंगे। बेंच ने अपने आदेश में कहा हमें पूरा भरोसा है कि राज्य विधानसभा के स्पीकर इस कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को अच्छी तरह समझते हैं और (उस समय-सीमा के भीतर) सही फ़ैसला लेने की पूरी कोशिश करेंगे।” चट्टोपाध्याय की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फ़ैसला करने में देरी का एक पैटर्न रहा है, जिसमें बाद में अलग हुए गुट खुद को असली राजनीतिक पार्टी बताते हैं। इन याचिकाओं में अरूप रॉय, रिताब्रता बनर्जी, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, सेउली साहा, अखरुज्जमां, सबीना यास्मीन, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा और जावेद अहमद खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। एक अन्य मामले में, 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) लोकसभा सांसदों के ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिकाओं पर फ़ैसला करने में तीन महीने की देरी को रेड फ़्लैग (गंभीर चिंता का विषय) बताया, हालांकि स्पीकर ओम बिरला के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं तय की। 

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हर मामले की अपनी अलग स्थिति होती है। कुछ महीने बीत जाना एक चेतावनी का संकेत हो सकता है और इस बात को समझा जा सकता है। मिस्टर चंद्रा की याचिका में इस बात पर चिंता जताई गई है कि तीन महीने बीत चुके हैं। जस्टिस बागची ने कहा, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया, जबकि यह कुछ ही पल का काम है और इसके कई अन्य मामलों और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ते हैं?

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