TMC को ऐतिहासिक बगावत के बाद बड़ा झटका! EC ने फ्रीज किया ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न, ममता बनर्जी ने दर्ज कराया ‘कड़ा विरोध’

TMC को ऐतिहासिक बगावत के बाद बड़ा झटका! EC ने फ्रीज किया ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न, ममता बनर्जी ने दर्ज कराया ‘कड़ा विरोध’

पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनावों से ठीक पहले राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग (EC) ने एक अंतरिम आदेश जारी कर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के नाम और उसके 28 साल पुराने मशहूर चुनाव चिह्न “फूल और घास” (Twin Flowers) के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पार्टी की संस्थापक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC ने गुरुवार देर रात 11:36 बजे चुनाव आयोग को नए नामों और चुनाव चिह्नों के विकल्प भेज दिए हैं, लेकिन साथ ही आयोग के इस फैसले पर अपना “कड़ा विरोध” भी दर्ज कराया है।इसे भी पढ़ें: Vanakkam Poorvottar: Supreme Court और Madras High Court की टिप्पणी Tamil Nadu की Vijay Govt के लिए बनी परेशानी का सबब

EC ने TMC के दोनों गुटों से क्या कहा?
गुरुवार रात जारी अंतरिम आदेश में, चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) को लेकर चल रहे विवाद में शामिल दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे आगामी पश्चिम बंगाल उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और “फूल और घास” वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल न करें। साथ ही, EC ने उनसे शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चुनाव चिह्न बताने को भी कहा।

इसके अलावा, EC ने यह भी कहा कि प्रस्तावित नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ से मिलता-जुलता हो सकता है, और चुनाव चिह्न निर्दलीय उम्मीदवारों और रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए अधिसूचित ‘फ्री’ या उपलब्ध चुनाव चिह्नों की सूची में से चुना जाना चाहिए। रेजीनगर और नंदीग्राम में उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं।

अपने आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि ‘चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968’ के पैरा 15 के तहत कार्यवाही पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन उसने आगामी उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न की तात्कालिकता को ध्यान में रखा।इसे भी पढ़ें: Yemen War से लाखों लोग विस्थापित, जान बचाने के लिए जान को खतरे में डाल कर समुद्र पार कर रहे लोग

EC का कहना है कि यह अंतरिम व्यवस्था सिर्फ उपचुनावों के लिए है
इसके अलावा, EC ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था विशेष रूप से आगामी उपचुनावों के लिए की गई है और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि ‘चुनाव चिह्न आदेश’ के पैरा 15 के तहत विवाद का अंतिम समाधान नहीं हो जाता।

गौरतलब है कि EC का यह आदेश TMC विधायक दल में मई में विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुई बगावत की पृष्ठभूमि में आया है, जो बाद में संसद तक फैल गई थी। 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए नेता रिताब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता (LoP) चुना।
जून में, 58 बागी विधायकों ने ममता खेमे के उम्मीदवार सोवनदेब चट्टोपाध्याय के बजाय पार्टी से निकाले गए नेता रिताब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता चुना और विधानसभा स्पीकर से मान्यता हासिल की। ​​यह पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब पार्टी में फूट पड़ी।

पांच दिन बाद यह बगावत संसद तक पहुँच गई, जब सीनियर नेता काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में 20 लोकसभा सांसदों ने कम जानी-मानी NCPI का साथ दिया और स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर BJP के नेतृत्व वाले NDA को एक “अलग गुट” के तौर पर समर्थन दिया, जिससे पार्टी के संसदीय खेमे में दरार और गहरी हो गई।

यह घटनाक्रम ममता के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि 1998 में कांग्रेस से अलग होकर TMC के बनने के बाद से ही उनके हाथ से बनाया गया चुनाव चिह्न पार्टी की पहचान का मुख्य आधार रहा है। दिलचस्प बात यह है कि “फूल और घास” वाला यह चिह्न पिछले 28 सालों से पार्टी की ज़मीनी पहचान का एक मज़बूत प्रतीक बन गया था।

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