इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न देने वाले एस डी एम सदर दिग्विजय सिंह को सी जे एम के मार्फत जमानती वारंट जारी किया है और 9 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ज्योत्स्ना उपाध्याय की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
इनका कहना था कि याची ने झूसी, प्रयागराज में जमीन का बैनामा लिया। दाखिल खारिज किया गया किंतु अगली फसली वर्ष में उसका नाम हटा दिया गया। राजस्व निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के चलते जमीन ऊसर भूमि दर्ज कर दी गई।
जिसकी शिकायत एस डी एम से की गई। कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर एस डी एम को दो माह का समय दिया गया।जिसका पालन नहीं किया गया तो हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर पूछा क्यों न कार्यवाही की जाय। इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया और न ही एस डी एम की तरफ से कोई वकील आया।जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और जमानती वारंट जारी किया है।


