नवादा में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक को देर शाम अरेस्ट कर लिया। यह कार्रवाई तब हुई जब आरोपित ने शादी से इनकार कर दिया और दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग की। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नरहट थाना क्षेत्र के करमा गांव निवासी अजय राम के 23 वर्षीय बेटे प्रियेस रंजन उर्फ भोला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे रजौली के अंधरबारी स्थित उसके मामा मधु राजवंशी के घर से पकड़ा। तकनीकी सर्विलांस और मानवीय साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने उसे दबोचा। पीड़िता की मां ने महिला थाने में दर्ज कराई FIR इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 अप्रैल को दर्ज महिला थाना कांड संख्या-15/2026 में लड़के के पिता और भाई को भी आरोपित बनाया गया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपित प्रियेस पिछले एक वर्ष से शादी का झांसा देकर उसकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता और आरोपित युवक दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। आरोपित युवक का भाई लड़की के गांव में शादीशुदा था, जिसके कारण प्रियेस अक्सर वहां आता-जाता रहता था। इसी दौरान दोनों करीब आए। पंचायत ने तय की शादी ,लड़के के परिवार ने मांग समय आरोप के अनुसार, प्रियेस अक्सर लड़की के घर आने लगा और उसे बाहर ले जाकर संबंध बनाने लगा। 28 फरवरी को दोनों को राजगीर के एक होटल से बाहर आते देखा गया, जिसके बाद उन्हें गांव लाया गया। गांव में पंचायत बुलाई गई और दोनों की शादी तय की गई, लेकिन लड़के के परिवार ने कुछ समय मांगा। 1 अप्रैल को प्रियेस फिर लड़की के गांव आया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की के परिजनों ने उन्हें रोक लिया और लड़के के पिता व भाई को बुलाया। वे लोग आए और प्रियेस को अपने साथ ले गए, साथ ही शादी के लिए पांच लाख रुपये दहेज की मांग की। नवादा में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक को देर शाम अरेस्ट कर लिया। यह कार्रवाई तब हुई जब आरोपित ने शादी से इनकार कर दिया और दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग की। गिरफ्तार आरोपित की पहचान नरहट थाना क्षेत्र के करमा गांव निवासी अजय राम के 23 वर्षीय बेटे प्रियेस रंजन उर्फ भोला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे रजौली के अंधरबारी स्थित उसके मामा मधु राजवंशी के घर से पकड़ा। तकनीकी सर्विलांस और मानवीय साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने उसे दबोचा। पीड़िता की मां ने महिला थाने में दर्ज कराई FIR इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 अप्रैल को दर्ज महिला थाना कांड संख्या-15/2026 में लड़के के पिता और भाई को भी आरोपित बनाया गया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपित प्रियेस पिछले एक वर्ष से शादी का झांसा देकर उसकी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता और आरोपित युवक दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। आरोपित युवक का भाई लड़की के गांव में शादीशुदा था, जिसके कारण प्रियेस अक्सर वहां आता-जाता रहता था। इसी दौरान दोनों करीब आए। पंचायत ने तय की शादी ,लड़के के परिवार ने मांग समय आरोप के अनुसार, प्रियेस अक्सर लड़की के घर आने लगा और उसे बाहर ले जाकर संबंध बनाने लगा। 28 फरवरी को दोनों को राजगीर के एक होटल से बाहर आते देखा गया, जिसके बाद उन्हें गांव लाया गया। गांव में पंचायत बुलाई गई और दोनों की शादी तय की गई, लेकिन लड़के के परिवार ने कुछ समय मांगा। 1 अप्रैल को प्रियेस फिर लड़की के गांव आया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की के परिजनों ने उन्हें रोक लिया और लड़के के पिता व भाई को बुलाया। वे लोग आए और प्रियेस को अपने साथ ले गए, साथ ही शादी के लिए पांच लाख रुपये दहेज की मांग की।


