‘मेरे साथ अन्याय किया’, सलमान खान पहुंचे नेशनल कंज्यूमर कमीशन, जिला आयोग के फैसले को दी चुनौती

‘मेरे साथ अन्याय किया’, सलमान खान पहुंचे नेशनल कंज्यूमर कमीशन, जिला आयोग के फैसले को दी चुनौती

Salman Khan Pan Masala Ad: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों एक विज्ञापन को लेकर कानूनी पचड़ों में फंस गए हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि अभिनेता को अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। यह पूरा विवाद ‘राजश्री इलायची’ के विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें जयपुर की एक उपभोक्ता अदालत ने सलमान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए न सिर्फ वारंट जारी किया है, बल्कि उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) तक बनाने का आदेश दे दिया था। अब इस पर सलमान खान ने बड़ा एक्शन लिया है।

सलमान खान पहुंचे नेशनल कंज्यूमर कमीशन? (Salman Khan Pan Masala Ad)

विवाद की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई, जब अधिवक्ता योगेंद्र बडियाल ने जयपुर के जिला उपभोक्ता आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि ‘राजश्री इलायची’ के नाम पर असल में पान मसाला प्रमोट किया जा रहा है, जो गलत है। इस पर जिला आयोग ने 6 जनवरी 2026 को एक एकतरफा अंतरिम आदेश जारी कर ब्रांड एंबेसडर सलमान खान और कंपनी को ऐसे विज्ञापन रोकने का निर्देश दिया था।

Consumer forum refused to give certified copies of arrest orders

वारंट और STF तक पहुंची बात (Consumer forum refused to give certified copies of arrest orders)

मामले ने तब तूल पकड़ा जब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अदालती आदेश के बावजूद सलमान खान से जुड़ा एक होर्डिंग शहर में लगा हुआ है। इस पर नाराजगी जताते हुए जिला आयोग ने 15 जनवरी को पहली ही पेशी के दौरान सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। इतना ही नहीं, आयोग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एसटीएफ (STF) गठित करने का निर्देश दिया ताकि सलमान खान को पेश किया जा सके।

Consumer forum refused to give certified copies of arrest orders

सलमान खान के वकील की दलील (Salman Khan granted legal relief in Rajshree Pan Masala advertisement case)

सलमान खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश ने नेशनल कमीशन के सामने दलील दी कि सलमान खान के साथ अन्याय हुआ है। वकील का कहना है कि जिला आयोग ने उन्हें आदेश की कोई आधिकारिक (सर्टिफाइड) कॉपी नहीं दी और न ही कोई पूर्व नोटिस मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आदेश की कॉपी मिली ही नहीं, तो उसके उल्लंघन का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? वकील ने यह भी कहा कि अदालत का फैसला उनके पास पहुंचने से पहले ही मीडिया में लीक हो गया था।

अब आगे क्या?

इससे पहले सलमान खान ने राजस्थान स्टेट कंज्यूमर कमीशन में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन 16 मार्च 2026 को राज्य आयोग ने उनकी अपील खारिज कर दी। अब सलमान ने नेशनल कमीशन (NCDRC) से गुहार लगाई है कि जिला आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अनुचित और कठोर है।

यह मामला विज्ञापन जगत और मशहूर हस्तियों के लिए एक बड़ी नजीर बन सकता है, क्योंकि इसमें ‘सरोगेट एडवर्टाइजिंग’ (इलायची के नाम पर पान मसाला बेचना) और सेलिब्रिटी की जवाबदेही को लेकर सख्त कानूनी सवाल उठाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि नेशनल कमीशन इस पर क्या फैसला सुनाता है।

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