Income से 291% अधिक संपत्ति: CBI Court ने Cotton Corporation अधिकारी और पत्नी को सुनाई जेल की सज़ा

Income से 291% अधिक संपत्ति: CBI Court ने Cotton Corporation अधिकारी और पत्नी को सुनाई जेल की सज़ा
हैदराबाद में CBI कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के तत्कालीन कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर, मजेटी वेंkata भवानी प्रसाद को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सख़्त क़ैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CBI की एक विज्ञप्ति के अनुसार, कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (DA) के मामले में उनकी पत्नी मजेटी प्रियंका को भी चार साल की सख़्त क़ैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। CBI ने यह मामला 3 नवंबर, 2016 को दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपी मजेटी वेंkata भवानी प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रियंका की मदद से, वारंगल में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर के तौर पर काम करते हुए।

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जारी बयान के अनुसार, 1 जनवरी 2010 और 21 फरवरी 2015 के बीच की जांच अवधि में, उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 94,17,371 रुपये की संपत्ति और आर्थिक संसाधन थे। यह राशि उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में 291.73% अधिक थी, जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए। जांच पूरी होने के बाद, CBI ने 7 मई 2018 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​मुकदमे के बाद, अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उसी के अनुसार सजा सुनाई। यह मामला वारंगल में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर के तौर पर भवानी प्रसाद के कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़ा है।

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