कोचिंग में 150 छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी:राहवीर योजना और रोड सेफ्टी पर किया जागरूक; बोले-ड्राइविंग लाइसेंस के बाद वाहन चलाए

कोचिंग में 150 छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी:राहवीर योजना और रोड सेफ्टी पर किया जागरूक; बोले-ड्राइविंग लाइसेंस के बाद वाहन चलाए

श्योपुर यातायात पुलिस ने रविवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देश पर शहर के कैरियर प्वाइंट कोचिंग संस्थान में हुआ। इसमें लगभग 150 विद्यार्थियों को यातायात और रोड सेफ्टी नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान यातायात थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने छात्रों को सड़क दुर्घटनाओं के कारण और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने रोड साइन, रोड मार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल, पैदल चलते समय बरती जाने वाली सावधानियों तथा हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर प्रकाश डाला। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद वाहन चलाएं थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही वाहन चलाएं। इस अवसर पर विद्यार्थियों को यातायात नियमों से संबंधित पैंपलेट भी वितरित किए गए। राहवीर योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ (एक घंटे) के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से 25 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। घायलों को मिलेगा डेढ़ लाख तक मुफ्त इलाज इसके अलावा, हिट एंड रन प्रतिकर योजना के तहत अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर घायल को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पीएम राहत कैशलेस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का चिन्हित निजी अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज किया जाता है। इसके लिए अस्पताल और पुलिस की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दुर्घटना का सत्यापन किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान मानसिक दबाव को संभालने के उपाय बताए।

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