फर्जी कंपनी बनाकर ठगी, सरगना मूर्तजा सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट:दो पत्नियों समेत पांच सदस्यों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

फर्जी कंपनी बनाकर ठगी, सरगना मूर्तजा सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट:दो पत्नियों समेत पांच सदस्यों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

बुलंदशहर पुलिस ने साइबर ठगी में संलिप्त एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गिरोह के पांच सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये अभियुक्त फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना मुरतजा सोलंकी उर्फ मुरतजा खान उर्फ मुरतजा जफर है। वह अपनी दोनों पत्नियों और अन्य साथियों के साथ मिलकर ‘सेग्मा टेली लिंक प्राइवेट लिमिटेड’, ‘स्पेस प्रहरी’ और ‘सेम जोफर’ जैसी फर्जी कंपनियों के नाम पर लोगों को झांसे में लेता था। यह गिरोह देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। जांच में पता चला है कि उत्तराखंड और हरियाणा सहित अन्य राज्यों के पीड़ितों से 20 लाख रुपये, 8.75 लाख रुपये और 10 लाख रुपये की ठगी की गई थी। इन मामलों में बुलंदशहर के थाना साइबर क्राइम में बीएनएस-2023 और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन पांच सदस्यों पर कार्रवाई की गई है, उनमें मुख्य अभियुक्त मुरतजा सोलंकी, उसकी पत्नी मुमताज जफर और जीनत सोलंकी, हसरत अली और उसकी पत्नी आसमा शामिल हैं। मुख्य अभियुक्त मुरतजा सोलंकी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य अभियुक्तों को भी मुकदमों में नामजद किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियुक्तों का समाज में इतना भय था कि लोग उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से डरते थे। संगठित रूप से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जा रही इस साइबर ठगी को रोकने और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए गए हैं और मामले न्यायिक प्रक्रिया में हैं।

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