मेरे जीवन में पहली बार… Arvind Kejriwal की मांग पर Delhi High Court की जज हुईं हैरान

मेरे जीवन में पहली बार… Arvind Kejriwal की मांग पर Delhi High Court की जज हुईं हैरान
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई की अपील की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने स्वयं अदालत में दलील पेश की और आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई समाप्त होने के करीब आते ही न्यायमूर्ति शर्मा ने केजरीवाल से कहा कि उन्होंने अच्छी दलीलें दीं और उनमें वकील बनने की क्षमता है। आम आदमी पार्टी के नेता ने जवाब में कहा कि उन्हें अपना मार्ग मिल चुका है और वे इससे खुश हैं। फैसला सुरक्षित रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्हें किसी मामले से खुद को अलग करने के लिए कहा गया है।

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लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि मैंने खुद को अलग करने के कानूनी नियमों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मुझे खुद को अलग करने के लिए कहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा फैसला दूंगी।

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केजरीवाल ने पक्षपात की आशंका जताई

अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ आपत्ति जताई, जिनके बारे में केजरीवाल ने कहा कि वे आमतौर पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई करते हैं। केजरीवाल ने अदालत को बताया कि मुझे लगभग दोषी घोषित कर दिया गया था। मुझे लगभग भ्रष्ट घोषित कर दिया गया था। केवल सजा सुनाना बाकी था। केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने खुद को इस मामले से अलग करने का आवेदन इसलिए किया क्योंकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई न मिलने का उचित डर था।

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