फतेहाबाद शहर के साथ लगते गांव बीघड़ में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो ने एक महिला समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। इन पांचों के खिलाफ जिला टाउन प्लानर (DTP) ने ब्यूरो के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को शिकायत दी थी। इस मामले में फतेहाबाद की अनाज मंडी निवासी गुलशन अरोड़ा, तनेजा प्रॉपर्टीज के संचालक सुधीर तनेजा, अमन जिंदल, सोनिया और हिसार के सेक्टर-14 निवासी प्रवीन कुमार नारंग पर एफआईआर दर्ज हुई है। एन्फोर्समेंट ब्यूरो के एसएचओ मनदीप सांगवान ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। जानिए…क्या हैं आरोप डीटीपी की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार, इन पांचों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति के फतेहाबाद के गांव बीघड़ क्षेत्र में करीब 39 कनाल 11 मरला जमीन पर अवैध कॉलोनी काट दी। आरोपियों ने न केवल बिना लाइसेंस लेआउट प्लान तैयार किया, बल्कि प्लॉटों की बिक्री भी शुरू कर दी, जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 का सीधा उल्लंघन है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि शहरी क्षेत्र में आती है, जहां कॉलोनी विकसित करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों को दरकिनार कर जमीन का अवैध विभाजन और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तीन साल तक की सजा का है प्रावधान डीटीपी ने अपने पत्र में लिखा था कि यह अपराध अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत दंडनीय है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो को निर्देश दिए गए थे कि अवैध कॉलोनाइजेशन को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, मामले की जांच की जाए और नामजद आरोपियों सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही जांच में सहायता के लिए जमाबंदी, इंतकाल, साइट प्लान, शोकॉज नोटिस की जानकारी भी दी गई थी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है-एसएचओ एन्फोर्समेंट ब्यूरो के एसएचओ मनदीप सांगवान ने दैनिक भास्कर एप से बातचीत में बताया कि डीटीपी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगामी जांच जारी है।


