नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) द्वारा अररिया जिले में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान में एक बड़ा मामला सामने आया है। शहर के खरैया बस्ती, वार्ड संख्या 15 निवासी नीरज कुमार के परिसर में छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ कि एक डिस्कनेक्टेड कनेक्शन को अवैध रूप से दोबारा जोड़कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था।
जांच में पाया गया कि मीटर संख्या 284567 और उपभोक्ता संख्या 400504338/DS-IID/1KW वाला कनेक्शन 3 मार्च 2025 को 64,235 रुपये के बकाया बिल के कारण विभाग द्वारा काट दिया गया था। इसके बावजूद, उपभोक्ता ने बिना बकाया राशि जमा किए और बिना किसी विभागीय अनुमति के एलटी लाइन से सीधे सर्विस तार जोड़कर बिजली का अनधिकृत उपयोग शुरू कर दिया था। कंपनी को 24,902 रुपए की आर्थिक क्षति
विभाग के अनुसार, कनेक्शन कटने के बाद बिना अनुमति के इसे दोबारा जोड़ना गैर-कानूनी है। जांच टीम को नीरज कुमार के परिसर में कुल 529 वाट का लोड मिला। इस अवैध उपभोग से कंपनी को 24,902 रुपए की आर्थिक क्षति हुई, जिसका लाभ उपभोक्ता को मिला।
विभाग ने इस अवैध उपभोग से हुई क्षति (24,902 रुपये) और मूल बकाया राशि (64,235 रुपये) को जोड़कर कुल 79,137 रुपये की वसूली प्रस्तावित की है। इसमें कंपाउंडिंग चार्ज अभी शामिल नहीं किए गए हैं। नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज इस मामले में कनिष्ठ विद्युत अभियंता मो. शाहनवाज आलम ने नगर थाने में नीरज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया है। छापेमारी टीम में शाहनवाज आलम के अलावा मो. शमसाद अंसारी, विकास कुमार, अबू नसर और अन्य कर्मचारी शामिल थे।
एनबीपीडीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान तेज किया गया है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ बकाया राशि की वसूली, क्षति की भरपाई और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विभाग ने आम जनता से वैध बिजली का उपयोग करने और चोरी में लिप्त लोगों की सूचना देने की अपील की है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) द्वारा अररिया जिले में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान में एक बड़ा मामला सामने आया है। शहर के खरैया बस्ती, वार्ड संख्या 15 निवासी नीरज कुमार के परिसर में छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ कि एक डिस्कनेक्टेड कनेक्शन को अवैध रूप से दोबारा जोड़कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था।
जांच में पाया गया कि मीटर संख्या 284567 और उपभोक्ता संख्या 400504338/DS-IID/1KW वाला कनेक्शन 3 मार्च 2025 को 64,235 रुपये के बकाया बिल के कारण विभाग द्वारा काट दिया गया था। इसके बावजूद, उपभोक्ता ने बिना बकाया राशि जमा किए और बिना किसी विभागीय अनुमति के एलटी लाइन से सीधे सर्विस तार जोड़कर बिजली का अनधिकृत उपयोग शुरू कर दिया था। कंपनी को 24,902 रुपए की आर्थिक क्षति
विभाग के अनुसार, कनेक्शन कटने के बाद बिना अनुमति के इसे दोबारा जोड़ना गैर-कानूनी है। जांच टीम को नीरज कुमार के परिसर में कुल 529 वाट का लोड मिला। इस अवैध उपभोग से कंपनी को 24,902 रुपए की आर्थिक क्षति हुई, जिसका लाभ उपभोक्ता को मिला।
विभाग ने इस अवैध उपभोग से हुई क्षति (24,902 रुपये) और मूल बकाया राशि (64,235 रुपये) को जोड़कर कुल 79,137 रुपये की वसूली प्रस्तावित की है। इसमें कंपाउंडिंग चार्ज अभी शामिल नहीं किए गए हैं। नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज इस मामले में कनिष्ठ विद्युत अभियंता मो. शाहनवाज आलम ने नगर थाने में नीरज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया है। छापेमारी टीम में शाहनवाज आलम के अलावा मो. शमसाद अंसारी, विकास कुमार, अबू नसर और अन्य कर्मचारी शामिल थे।
एनबीपीडीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान तेज किया गया है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ बकाया राशि की वसूली, क्षति की भरपाई और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विभाग ने आम जनता से वैध बिजली का उपयोग करने और चोरी में लिप्त लोगों की सूचना देने की अपील की है।


