बक्सर पुलिस ने आगामी 29 अप्रैल को चोल मुंडन समारोह के अवसर पर शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों, ट्रैक्टर और पिकअप के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सामान्य यातायात व्यवस्था सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान सुगम यातायात सुनिश्चित करना है। वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध निर्देश के तहत, शहर के कई प्रमुख मार्गों पर दो पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध या आंशिक प्रतिबंध रहेगा। इनमें ज्योति चौक से थाना चौक, थाना चौक से नाथ बाबा पुल, थाना चौक से रामरेखा घाट होते हुए पीपी रोड से पुराना सदर अस्पताल, सिंडिकेट से जमुना चौक होते हुए थाना चौक तथा मठिया पुल से मुनीम चौक तक के मार्ग शामिल हैं। चारपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। गोलम्बर से सिंडिकेट, बाईपास, ज्योति चौक, आई.टी.आई रोड होते हुए मठिया मोड़ से दानी कुटिया तक तथा गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति चौक, अंबेडकर चौक होते हुए इटाढ़ी गुमटी तक आवागमन की अनुमति दी गई है। ई-रिक्शा-ऑटो के लिए अलग रूट किया गया तय ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के लिए भी अलग रूट तय किए गए हैं। इनमें गोलम्बर से सिंडिकेट, बाईपास, ज्योति चौक होते हुए स्टेशन तक; गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति चौक, आई.टी.आई रोड, नाथ बाबा होते हुए नहर मार्ग से पुनः ज्योति चौक; तथा गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति चौक, अंबेडकर चौक, बाजार समिति, नई बाजार होते हुए मठिया मोड़ तक परिचालन शामिल है। पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैक्टर, पिकअप, बस एवं अन्य चारपहिया वाहनों के लिए हवाई अड्डा मैदान, आईटीआई मैदान, बाजार समिति, गोलम्बर पार्किंग स्थल एवं इटाढ़ी गुमटी से पहले दक्षिण दिशा में रेलवे मैदान निर्धारित किया गया है। किला मैदान में होगी पार्किंग की सुविधा वहीं, मोटरसाइकिल एवं छोटे वाहनों के लिए किला मैदान और उसके पीछे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से इस यातायात व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से चारपहिया वाहनों का प्रयोग न करें और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें। साथ ही, मरीज, एम्बुलेंस एवं अत्यावश्यक सेवा वाले वाहनों को किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा। बक्सर पुलिस ने आगामी 29 अप्रैल को चोल मुंडन समारोह के अवसर पर शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों, ट्रैक्टर और पिकअप के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सामान्य यातायात व्यवस्था सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान सुगम यातायात सुनिश्चित करना है। वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध निर्देश के तहत, शहर के कई प्रमुख मार्गों पर दो पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध या आंशिक प्रतिबंध रहेगा। इनमें ज्योति चौक से थाना चौक, थाना चौक से नाथ बाबा पुल, थाना चौक से रामरेखा घाट होते हुए पीपी रोड से पुराना सदर अस्पताल, सिंडिकेट से जमुना चौक होते हुए थाना चौक तथा मठिया पुल से मुनीम चौक तक के मार्ग शामिल हैं। चारपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। गोलम्बर से सिंडिकेट, बाईपास, ज्योति चौक, आई.टी.आई रोड होते हुए मठिया मोड़ से दानी कुटिया तक तथा गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति चौक, अंबेडकर चौक होते हुए इटाढ़ी गुमटी तक आवागमन की अनुमति दी गई है। ई-रिक्शा-ऑटो के लिए अलग रूट किया गया तय ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के लिए भी अलग रूट तय किए गए हैं। इनमें गोलम्बर से सिंडिकेट, बाईपास, ज्योति चौक होते हुए स्टेशन तक; गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति चौक, आई.टी.आई रोड, नाथ बाबा होते हुए नहर मार्ग से पुनः ज्योति चौक; तथा गोलम्बर से सिंडिकेट, ज्योति चौक, अंबेडकर चौक, बाजार समिति, नई बाजार होते हुए मठिया मोड़ तक परिचालन शामिल है। पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैक्टर, पिकअप, बस एवं अन्य चारपहिया वाहनों के लिए हवाई अड्डा मैदान, आईटीआई मैदान, बाजार समिति, गोलम्बर पार्किंग स्थल एवं इटाढ़ी गुमटी से पहले दक्षिण दिशा में रेलवे मैदान निर्धारित किया गया है। किला मैदान में होगी पार्किंग की सुविधा वहीं, मोटरसाइकिल एवं छोटे वाहनों के लिए किला मैदान और उसके पीछे पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से इस यातायात व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से चारपहिया वाहनों का प्रयोग न करें और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें। साथ ही, मरीज, एम्बुलेंस एवं अत्यावश्यक सेवा वाले वाहनों को किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा।


