CJP Protest Case: Patiala House Court से Swatantra Bhardwaj को राहत, जेल से रिहाई का वारंट जारी

CJP Protest Case: Patiala House Court से Swatantra Bhardwaj को राहत, जेल से रिहाई का वारंट जारी

पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की ज़मानत की पुष्टि करने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा करने का वारंट जारी किया है। भारद्वाज को 15 सितंबर को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मिली थी और उन्हें आज शाम 7 बजे तक रिहा किया जाना है। भारद्वाज को 23 जून, 2026 को जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य संजय आज़ाद पर कथित हमले के मामले में गिरफ़्तार किया गया था।

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दिल्ली लाने से पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें 4 अगस्त को बुलंदशहर में हिरासत में लिया था। यह मामला 23 जून, 2026 को दर्ज FIR से जुड़ा है, जो आज़ाद की हत्या की कोशिश के बारे में है; आरोप है कि भारद्वाज ने आज़ाद के सिर पर कड़े से वार किया था। स्पेशल जज SPS लालर ने भारद्वाज को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और ज़मानतदार (surety) की पुष्टि होने के बाद रिहाई का वारंट जारी किया; ज़मानतदार की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने शुरू में नहीं की थी। भारद्वाज को 50,000 रुपये का बॉन्ड और उतनी ही राशि का ज़मानतदार देने पर ज़मानत दी गई।

भारद्वाज की ओर से पेश वकील उमेश चंद्र शर्मा ने ज़मानतदार के सत्यापन और रिहाई वारंट जारी होने की पुष्टि की। ज़मानत पर बहस के दौरान शर्मा ने तर्क दिया कि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं को लागू करना कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग था, क्योंकि मूल FIR में इन धाराओं का उल्लेख नहीं था। शिकायतकर्ता संजय कुमार का अतिरिक्त बयान बाद में दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर SC/ST अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए।

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ज़मानत अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित FIR को रद्द करने का भी हवाला दिया गया और तर्क दिया गया कि 3 सितंबर को राजनेताओं के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के दौरे के बाद भारद्वाज की गिरफ़्तारी राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी। भारद्वाज 3 सितंबर, 2026 से हिरासत में हैं।

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