Allahabad High Court ने KGMU प्रोफेसर की बर्खास्तगी रद्द कर बहाली का आदेश दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नीतू सिंह को सेवा से हटाने का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि डॉ. सिंह के खिलाफ की गई विभागीय जांच निर्धारित नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत…

