UAPA मामले में ISIS समर्थक समूह के कथित सदस्य को Delhi High Court से मिली जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में आईएसआईएस-समर्थक समूह हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के एक कथित सदस्य को आठ साल तक उसके जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि मुकदमे के ‘‘जल्द खत्म होने की संभावना नहीं…

