आजमगढ़ जनपद में चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस को हत्या के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में थाना बिलरियागंज में दर्ज हत्या के मुकदमे में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 16 अगस्त 2019 का है। ग्राम बरोही फतेहपुर निवासी किरन सिंह ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही अंकित सिंह ने जमीन विवाद के चलते उनके पति अवनीश सिंह पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना बिलरियागंज में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 27 फरवरी 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 ने आरोपी अंकित सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर अपराधों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उद्देश्य यह है कि अपराधियों को समय पर सजा मिले और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके।


