बेतिया के मिठाटोली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद एक परिवार ने प्रशासन पर जमीन की चौहद्दी तय किए बिना बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि कोर्ट के आदेश में 0.28 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश था, लेकिन कार्रवाई निर्धारित सीमा से आगे की गई। परिवार ने करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति और निर्माण सामग्री के नुकसान का आरोप लगाते हुए जांच और मुआवजे की मांग की है। अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार के निर्देश पर प्रशासन ने शहर के दो स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। टीम ने बुलडोजर से निर्माण और अतिक्रमण हटाया। दोनों जगह पुलिस बल तैनात रहा। डोलबाग और मिठाटोली में हुई कार्रवाई पहली कार्रवाई वाद संख्या 1090 के तहत खाता 02, खेसरा 327, डोलबाग स्थित करकट शेड पर की गई। दूसरी कार्रवाई हॉस्पिटल रोड के मिठाटोली में हुई। कोर्ट के आदेश में 0.28 डिसमिल जमीन परिवार के मुताबिक, न्यायालय के आदेश में खाता 0, खेसरा 3917 की 0.28 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात थी। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने जमीन की चौहद्दी तय किए और सीमांकन किए बिना कार्रवाई की। निर्धारित सीमा से आगे कार्रवाई का आरोप पीड़ित परिवार का दावा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति और निर्माण सामग्री का नुकसान हुआ। परिवार ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश में निर्धारित जमीन से आगे बढ़कर कार्रवाई की गई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच और नुकसान की भरपाई की मांग परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच और नुकसान की भरपाई की मांग की है। अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश में निर्धारित जमीन की सीमा के अनुसार हुई थी या नहीं और परिवार के नुकसान के दावे की जांच की जाएगी या नहीं। बेतिया के मिठाटोली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद एक परिवार ने प्रशासन पर जमीन की चौहद्दी तय किए बिना बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि कोर्ट के आदेश में 0.28 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश था, लेकिन कार्रवाई निर्धारित सीमा से आगे की गई। परिवार ने करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति और निर्माण सामग्री के नुकसान का आरोप लगाते हुए जांच और मुआवजे की मांग की है। अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार के निर्देश पर प्रशासन ने शहर के दो स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। टीम ने बुलडोजर से निर्माण और अतिक्रमण हटाया। दोनों जगह पुलिस बल तैनात रहा। डोलबाग और मिठाटोली में हुई कार्रवाई पहली कार्रवाई वाद संख्या 1090 के तहत खाता 02, खेसरा 327, डोलबाग स्थित करकट शेड पर की गई। दूसरी कार्रवाई हॉस्पिटल रोड के मिठाटोली में हुई। कोर्ट के आदेश में 0.28 डिसमिल जमीन परिवार के मुताबिक, न्यायालय के आदेश में खाता 0, खेसरा 3917 की 0.28 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात थी। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने जमीन की चौहद्दी तय किए और सीमांकन किए बिना कार्रवाई की। निर्धारित सीमा से आगे कार्रवाई का आरोप पीड़ित परिवार का दावा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति और निर्माण सामग्री का नुकसान हुआ। परिवार ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश में निर्धारित जमीन से आगे बढ़कर कार्रवाई की गई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच और नुकसान की भरपाई की मांग परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच और नुकसान की भरपाई की मांग की है। अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश में निर्धारित जमीन की सीमा के अनुसार हुई थी या नहीं और परिवार के नुकसान के दावे की जांच की जाएगी या नहीं।

