रामू गैंग के तीन सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में केस:पीलीभीत में राहगीरों और व्यापारियों से लूटपाट करने का आरोप

रामू गैंग के तीन सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में केस:पीलीभीत में राहगीरों और व्यापारियों से लूटपाट करने का आरोप

पीलीभीत के करेली थाना पुलिस ने रामू गैंग के तीन सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह राहगीरों और व्यापारियों को निशाना बनाकर लूटपाट करता था। गिरोह के डर के चलते लोग इसके सदस्यों के खिलाफ थाने में गवाही देने से भी बचते थे। थानाध्यक्ष विपिन शुक्ला की टीम ने गैंग चार्ट की जांच के बाद यह कार्रवाई की। मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। रामू गिरोह का सरगना, भाई और साथी भी शामिल पुलिस के मुताबिक, दियोरिया कलां थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया संजरपुर निवासी राम उर्फ रामू उर्फ रामचन्द्र गिरोह का सरगना है। उसका भाई श्याम उर्फ श्यामू और बरेली जिले के क्योलडिया निवासी कय्यूम उर्फ झब्बू भी गिरोह में शामिल हैं। कय्यूम फिलहाल बीसलपुर में रहता है। पुलिस का कहना है कि गिरोह की दहशत के कारण लोग उसके सदस्यों के खिलाफ थाने में गवाही देने से कतराते थे।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *