दिवाली के त्योहार पर खरीदारी और कारोबार के लिए चंडीगढ़ की मार्केट्स में आज से अस्थायी स्टॉल लगाए जा सकेंगे। इससे लोगों को घर के पास ही दिवाली की शॉपिंग करने की सुविधा के साथ-साथ प्रशासन को ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। नगर निगम ने इसके लिए अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टॉल लगाने की परमिशन 7 दिनों के लिए मिलेगी। इसके लिए दुकानदारों और अन्य आवेदकों को नगर निगम के I am Chandigarh मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि स्टॉल का आवंटन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा। यानी जो आवेदक पहले आवेदन करेगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करेगा, उसे प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही निगम ने कुछ प्रमुख इलाकों में स्टॉल लगाने पर पूरी तरह रोक लगाई है। सेक्टर-17 प्लाजा और मुख्य सड़कों पर नहीं मिलेगी परमिशन नगर निगम ने शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों को अस्थायी स्टॉल के लिए प्रतिबंधित रखा है। इन जगहों पर किसी भी आवेदक को परमिशन या कूपन जारी नहीं किया जाएगा। इसमे सेक्टर-17 प्लाजा, सेक्टर-22A के कुछ हिस्से, शहर की मुख्य V-1, V-2 और V-3 सड़कें शामिल है। निगम की बुकिंग शाखा को निर्देश दिए गए हैं कि इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए कोई अनुमति जारी न की जाए। बिना परमिशन स्टॉल लगाया तो दोगुना जुर्माना बिना अनुमति स्टॉल लगाने और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम ने इंफोर्समेंट विंग और इंजीनियरिंग विभाग की संयुक्त टीमें तैनात की हैं। इन टीमों को अलग-अलग मार्केट एरिया की जिम्मेदारी दी गई है। सीनियर इंजीनियरिंग स्टाफ की निगरानी में टीमें लगातार गश्त करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निर्धारित फीस से दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बिना वैध कूपन या परमिशन के स्टॉल लगाने पर निगम बिना पूर्व नोटिस के सामान जब्त करने और स्टॉल का ढांचा हटाने की कार्रवाई भी कर सकता है। बुकिंग के लिए पहचान पत्र अपलोड करना जरूरी I am Chandigarh ऐप पर स्टॉल बुक करते समय आवेदकों को अपनी सही जानकारी भरनी होगी। इसके साथ वैध सरकारी पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेकिंग के दौरान साथ रखनी होगी परमिशन नगर निगम ने दुकानदारों और स्टॉल संचालकों से अपील की है कि वह अनुमति मिलने के बाद ही स्टॉल लगाएं। स्टॉल चलाने के दौरान मूल पहचान पत्र और परमिशन कूपन अपने पास रखें। चेकिंग टीम के मांगने पर इन्हें दिखाना होगा। निगम का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजारों में अस्थायी कारोबार की व्यवस्था बनाए रखने के साथ अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाना है।

