ओमप्रकाश रात्रे हत्याकांड में आरोपी हेम कुमार को उम्र कैद:चचेरी बहन के साथ लव मैरिज से नाराज था, दोस्त को खाने पर बुलाकर किया मर्डर

ओमप्रकाश रात्रे हत्याकांड में आरोपी हेम कुमार को उम्र कैद:चचेरी बहन के साथ लव मैरिज से नाराज था, दोस्त को खाने पर बुलाकर किया मर्डर

तिल्दा-नेवरा में लव मैरिज से नाराज होकर ओमप्रकाश रात्रे उर्फ गोला की हत्या करने वाले हेम कुमार साहू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी इस बात से नाराज था कि ओमप्रकाश ने उसके बड़े पिताजी की बेटी से लव मैरिज की थी। पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश में उसने बटनदार चाकू से ओमप्रकाश पर हमला कर दिया था। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में भी आरोपी को एक और तीन साल की सजा दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। रात में घर से निकला, सुबह नाले के पास मिला शव घटना 1 नवंबर 2024 की रात की है। ओमप्रकाश रात्रे रात करीब 10 बजे बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 2 नवंबर की सुबह उसके पिता जतिराम रात्रे गांव के बसंत होटल पहुंचे। वहां बेटे की बाइक खड़ी मिली। पिता ने आसपास पूछताछ की तो राजेश धीवर ने बताया कि ओमप्रकाश, हेम कुमार साहू के साथ गया था। राजेश के मुताबिक, रात करीब 1:30 बजे ओमप्रकाश का फोन आया था। उसने बताया था कि वह हेम कुमार साहू के साथ खा-पी रहा है। महामाया पारा में खून से लथपथ मिला था शव बेटे की तलाश के दौरान जतिराम रात्रे को अनिल धीवर ने बताया कि ओमप्रकाश का शव नेवरा के महामाया पारा में खमार कुंआ नाले के पास पड़ा है। पिता मौके पर पहुंचे तो बेटे की मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे, सिर, कान, गले, हाथ और पेट सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। कपड़ों पर भी खून लगा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया, जिसमें डॉक्टर ने मौत को हत्या बताया। इसके बाद हेम कुमार साहू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी के पास से चाकू और कपड़े जब्त किए जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से खून लगी मिट्टी, ब्लड सैंपल, पेड़ों के पत्ते और एक काले रंग की लेडीज चप्पल जब्त की थी। मृतक के कपड़े भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया बटनदार चाकू और घटना के समय पहने हुए कपड़े बरामद किए गए। जब्त सामान को जांच के लिए रायपुर की फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। 3 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था आरोपी पुलिस ने हेम कुमार साहू को 3 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। वह नेवरा के वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है। मामले की सुनवाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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