धौलपुर में सीओ सिटी की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग और पथराव के 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के जज गोपाल सैनी ने आरोपी दिनेश को दोषी मानते हुए 5 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह घटना 27 मार्च 2018 की सुबह हुई थी। सीओ सिटी पुलिस टीम के साथ अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गश्त पर थे। धौलपुर वॉटर वर्क्स चौराहे से आगे जाहिद ढाबे के पास अवैध बजरी निकालने वालों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग और पथराव किया था। सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने दिनेश पुत्र गब्बर सिंह, महेश पुत्र राम अख्तियार और वीरेंद्र उर्फ वीर पुत्र रामोतार के खिलाफ चालान पेश किया था।
इस मामले में महेश को पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि तीसरे आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीर की मौत हो चुकी है।

