आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी कवि कुमार विश्वास और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती व सत्येंद्र जैन सोमवार को सुल्तानपुर कोर्ट में शाम 5 बजे तक हाजिर नहीं हुए। उनके खिलाफ MP/MLA की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे कवि कुमार विश्वास, दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती व सत्येंद्र जैन के खिलाफ 6 मई 2014 को अमेठी के तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। 5 मई 2014 को पांचवें चरण का लोकसभा चुनाव प्रचार अमेठी में शाम 6 बजे समाप्त हो गया था। चुनाव आयोग के आदेश के तहत मतदाता के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति लोकसभा क्षेत्र में नहीं रह सकता था। आरोप है कि चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन कर प्रत्याशी कुमार विश्वास के अमेठी के महमूदपुर स्थित आवास पर पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन समेत कई बाहरी लोग मौजूद थे। यह भी आरोप है कि कोतवाल के समझाने पर कुमार विश्वास तर्क-कुतर्क करने लगे थे। पुलिस ने मामले में 27 अक्टूबर 2017 को कवि कुमार विश्वास और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती व सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें तलब किया था। तब से मुकदमे में कई पेशी तय की गई लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। कोर्ट से एक बार फिर तीनों के खिलाफ समन जारी किया गया है।

