दिवाली से पहले चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को तोहफा:ग्रुप B-C कर्मियों को मिलेगा बोनस; एक से सात हजार तक फायदा

दिवाली से पहले चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को तोहफा:ग्रुप B-C कर्मियों को मिलेगा बोनस; एक से सात हजार तक फायदा

दीपावली और त्योहारों के सीजन के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग की लेखा शाखा ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को आधिकारिक ज्ञापन जारी कर दिया है। ग्रुप C और ग्रुप B के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ आदेश के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन के ग्रुप C के सभी कर्मचारी और ग्रुप B के गैर-राजपत्रित कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार के तय नियमों के तहत आने वाले पात्र सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और यूटी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। दिहाड़ी मजदूरों को भी बोनस दिया जाएगा। इसके लिए 6 दिन प्रति सप्ताह काम करने वाले कर्मचारियों ने पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया होना चाहिए। वहीं, सप्ताह में 5 दिन काम करने वाले कार्यालयों में यह सीमा 206 दिन रखी गई है। 6,908 रुपए तक बनेगा बोनस बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपए तय किया है। इस आधार पर 30 दिनों का तदर्थ बोनस अधिकतम 6,908 रुपए बनेगा। पात्र दिहाड़ी मजदूरों के लिए बोनस की राशि 1,184 रुपए निर्धारित की है। 6 महीने की सेवा जरूरी बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 तक सेवा में थे और जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा पूरी की है। 6 महीने से अधिक लेकिन पूरे साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों को बोनस का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। आदेश में सेवानिवृत्त, मेडिकल आधार पर सेवामुक्त और दिवंगत कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। ऐसे कर्मचारी, जो 31 मार्च 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए या अन्य कारणों से सेवा से बाहर हुए, वे भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस के पात्र होंगे। इसके लिए वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करना जरूरी है। विभागों के बजट से होगा भुगतान बोनस पर होने वाला खर्च संबंधित विभागों के वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत बजट प्रावधानों से पूरा किया जाएगा। प्रशासन के इस फैसले से त्योहारों के दौरान पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।

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