हाथरस में दलित युवती से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कॉलेज से लौटते समय हुई थी छेड़खानी अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 7 अगस्त 2014 की है। चंदपा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 18 वर्षीय युवती हाथरस के एक कॉलेज से बीए प्रथम वर्ष की मेरिट लिस्ट देखकर साइकिल से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की गई। पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा घटना के बाद युवती के पिता ने चंदपा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) हर्ष अग्रवाल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया न्यायालय ने आरोपी जावेद पुत्र आफीसर, निवासी काका, थाना चंदपा को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी की गई।

