ahmedabad त्योहार के दौरान मिलावट की आशंका और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में महानगरपालिका की ओर से वस्त्रापुर गांठिया नामक दुकान को सील किया गया। दुकान में खाद्य पदार्थ तलने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तेल में टोटल पोलर कंपाउंड्स (टीपीसी) की मात्रा 32 पाई गई, जबकि इसकी निर्धारित अधिकतम सीमा 25 है। विभाग ने यहां मिला 10 किलोग्राम खराब तेल भी नष्ट किया। इसके अलावा 15 खाद्य इकाइयों से 24 नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 10 इकाइयों को नोटिस देकर 40 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
रैपिड टेस्ट किट और टीपीसी मशीन से जांच
महानगरपालिका का स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की ओर से दशहरे के मद्देनजर फाफड़ा, जलेबी और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया, स्वच्छता तथा तलने में इस्तेमाल होने वाले तेल की जांच की जा रही है। इसके लिए रैपिड टेस्ट किट और टीपीसी मशीन की मदद ली जा रही है। विभाग का उद्देश्य त्योहार के दौरान शहरवासियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। हालिया कार्रवाई के दौरान 15 इकाइयों से फाफड़ा, जलेबी, बेसन, चटनी, मिर्च पाउडर, कढ़ी और इस्तेमाल किए जा रहे खाद्य तेल सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 24 नमूने लिए गए। इन नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। संबंधित इकाइयों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।टीपीसी तेल की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मानक है। तेल को बार-बार गर्म करने से यह नुकसानकारक होजाता है। निर्धारित सीमा से अधिक टीपीसी वाला तेल खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त माना जाता है।
पहले लिए गए 47 नमूने मानकों के अनुरूप
महानगरपालिका के खाद्य विभाग ने 17 अक्टूबर 2026 तक फाफड़ा और जलेबी के कुल 47 नमूने लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब में जांच के लिए भेजे थे। विभाग के अनुसार लैब की विश्लेषण रिपोर्ट में ये सभी नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। इसके बाद भी त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान जारी है।
नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई
महानगरपालिका के स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग के अनुसार, जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण सामग्री इस्तेमाल करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

