पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद हनुमानगढ़ के 37 निर्वाचन क्षेत्रों और तृतीय चरण अंतर्गत जिले की 6 पंचायत समितियों के 130 सदस्यों के चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए लोक सूचना जारी की गई। पहले दिन जिला परिषद सदस्य के लिए किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि 6 पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए 10 अभ्यर्थियों ने कुल 11 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। जिला परिषद के लिए तीन स्थानों पर नामांकन की व्यवस्था जिला परिषद सदस्यों के नामांकन के लिए जिला कलक्ट्रेट परिसर में अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अभ्यर्थी 23 अक्टूबर तक किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित कक्षों में व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार नामांकन जमा कराने के लिए तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं। वार्ड संख्या 1 से 13 तक के अभ्यर्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के कार्यालय में प्रथम तल स्थित कमरा नंबर 210 में नामांकन जमा करवा सकेंगे। वार्ड संख्या 14 से 25 तक के लिए कलक्ट्रेट के भूतल पर कमरा नंबर 120 तथा वार्ड संख्या 26 से 37 तक के लिए प्रथम तल पर कमरा नंबर 206 निर्धारित किया गया है। संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने होंगे। कलक्ट्रेट के मुख्य भवन के सामने वाहन पार्किंग स्थल पर जीए-55 की रसीद जारी करने, अभ्यर्थियों एवं प्रस्तावकों के नाम मतदाता सूची में जांचने और नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच के लिए कार्मिकों की व्यवस्था की गई है। नामांकन पत्र प्राप्त करने और पूछताछ के लिए अलग काउंटर तथा अभ्यर्थियों की सहायता के लिए सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेदी लाल मीना ने सोमवार को व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। वाहनों की पार्किंग कलक्ट्रेट परिसर के बाहर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगी।
जिला परिषद सदस्य पद के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जिला कलक्ट्रेट के प्रथम तल स्थित कमरा नंबर 206 में होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। इस दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
6 पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू
तृतीय चरण में शामिल हनुमानगढ़ जंक्शन, पीलीबंगा, नोहर, पल्लू, भादरा और राजपुरा (8 बीएचडी) पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए भी सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर को तथा नाम वापसी 26 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक होगी। नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इन पंचायत समितियों के लिए मतदान 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
पहले दिन पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 11 नामांकन
भादरा पंचायत समिति सदस्य के लिए एक अभ्यर्थी ने एक नामांकन पत्र दाखिल किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में दो अभ्यर्थियों ने दो नामांकन पत्र दाखिल किए। नोहर में कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। पल्लू में कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। पीलीबंगा पंचायत समिति सदस्य के लिए चार अभ्यर्थियों ने पांच नामांकन पत्र दाखिल किए। राजपुरा (8 बीएचडी) पंचायत समिति सदस्य के लिए तीन अभ्यर्थियों ने तीन नामांकन पत्र दाखिल किए।
6 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच के चुनाव की लोक सूचना भी जारी
जिले की सभी 325 ग्राम पंचायतों में सरपंच, उपसरपंच और पंच पदों के लिए दो चरणों में चुनाव होंगे। तृतीय चरण में शामिल छह पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनाव के लिए सोमवार को लोक सूचना जारी की गई।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 नवंबर को सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी।
इन पदों के लिए मतदान 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। उपसरपंच का चुनाव 6 नवंबर को होगा।
अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित
चुनाव के दौरान वाहनों, लाउडस्पीकरों, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के प्रदर्शन सहित प्रचार संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित अधिकतम चुनाव खर्च सीमा के अनुसार जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपए और सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे।

