Kolkata Durga Puja Stampede: कोलकाता में 19 मौतों के बाद सख्ती, तीन दिन तक धारा 163 लागू; जांच के घेरे में दुर्गा पूजा पंडाल

Kolkata Durga Puja Stampede: कोलकाता में 19 मौतों के बाद सख्ती, तीन दिन तक धारा 163 लागू; जांच के घेरे में दुर्गा पूजा पंडाल

त्योहार की रौनक के बीच हुए इस दर्दनाक हादसे ने सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर जांच के नतीजों और उन कदमों पर है, जिनसे भविष्य में ऐसी त्रासदी रोकने में मदद मिल सकेगी। 

Kolkata Durga Puja Stampede: उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संभावित विरोध-प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के बीच शहर के एक हिस्से में तीन दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। हादसे की जांच विशेष कार्यबल (STF) को सौंपी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।

18 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद के आदेश के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत 18 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। यह आदेश बोबाजार थाना क्षेत्र के उस हिस्से में प्रभावी होगा, जिसकी सीमाएं कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कोलूटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड से जुड़ी हैं।

निर्धारित इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा लाठी, घातक हथियार या अन्य खतरनाक वस्तुएं लेकर चलने और शांति भंग करने वाली गतिविधियों की भी मनाही है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध तीन दिन तक या अगले आदेश तक लागू रह सकते हैं।

  

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