एडीजे कोर्ट-1 से टिम्मा की जमानत याचिका खारिज:ऑफिस में घुसकर मारपीट-लूट के मामले में किया था गिरफ्तार

एडीजे कोर्ट-1 से टिम्मा की जमानत याचिका खारिज:ऑफिस में घुसकर मारपीट-लूट के मामले में किया था गिरफ्तार

श्रीगंगानगर में सिख धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन तेजेन्द्र पाल सिंह टिम्मा की जमानत याचिका मंगलवार को एडीजे कोर्ट-1 ने खारिज कर दी। धन-धन बाबा दीपसिंहजी शहीद गुरुद्वारा के सचिव तेजेन्द्र पाल सिंह टिम्मा को पुलिस ने मारपीट और लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। याचिका खारिज होने के बाद अब टिम्मा राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। 4 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी शिकायतकर्ता तरणजीत सिंह के वकील सतविंदर सिंह चहल और हरमनदीप ताखर ने बताया- इमीग्रेशन संचालक तरणजीत सिंह के ऑफिस में घुसकर मारपीट और लूट के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस ने टिम्मा को गुरुद्वारा परिसर के गेस्ट हाउस से 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी की जमानत सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी और जेल भेज दिया। इसके बाद जिला सेशन कोर्ट में आरोपी की जमानत की अर्जी लगाई गई। सोमवार को सेशन कोर्ट ने एडीजे कोर्ट संख्या-1 में केस ट्रांसफर किया और सोमवार को ही इस पर दोनों पक्षों ने बहस की और दलीलें रखी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और मंगलवार को जमानत पर सुनवाई करने का समय दिया। मंगलवार को कोर्ट ने टिम्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। टिम्मा के वकील ने दी दलील-झूठा फंसाया टिम्मा के वकील संजीव दीक्षित ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा- मेरे क्लाइंट को साजिश रचकर झूठा फंसाया गया है। इस पर शिकायतकर्ता के वकील सतविंदर सिंह चहल और हरमनदीप ताखर ने कहा- आरोपी पर पहले से कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अगर इसे जमानत दी गई तो आमजन में फिर से भय का माहौल बन जाएगा और आरोपी खुलेआम घूमेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और जमानत खारिज कर दी। ये खबरें भी पढ़ें श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा के सचिव गिरफ्तार:गेस्ट हाउस में बेड के नीचे छिपे थे; महिलाओं ने पुलिस पर हमला किया, समर्थकों ने किया प्रदर्शन मारपीट-लूट केस में गुरुद्वारा सचिव टिम्मा की जमानत याचिका खारिज:पुलिस अब पुराने मामलों में जेल से गिरफ्तार कर सकती है

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