रांची के 32 थानों में सीसीटीवी नहीं:झारखंड हाईकोर्ट ने कहा-चेन छिनतई और दुर्घटनाओं में अपराधियों-वाहनों की पहचान में परेशानी होती है, पूछा- कब लगेंगे

रांची के 32 थानों में सीसीटीवी नहीं:झारखंड हाईकोर्ट ने कहा-चेन छिनतई और दुर्घटनाओं में अपराधियों-वाहनों की पहचान में परेशानी होती है, पूछा- कब लगेंगे

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पुलिस थानों और शहर की प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर नाराजगी जताई है। सोमवार को जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि कैमरे नहीं होने से चेन छिनतई जैसी घटनाओं में अपराधियों की पहचान करना मुश्किल होता है। सड़क दुर्घटनाओं के बाद भी कई बार वाहन चालक मौके से भाग निकलते हैं। ऐसे में अपराध नियंत्रण और दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे जरूरी हैं। अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को कैमरे लगाने की समयसीमा बताते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही रांची के सभी पुलिस थानों और शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे कैमरों को चालू रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। हाईवे पर भी कैमरे लगाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने एनएचएआई से भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा कि अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं की जांच व संदिग्ध वाहनों की पहचान के लिए निगरानी व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए। इसके लिए हाईवे पर कैमरे लगाए जाने जरूरी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पुलिस थानों और शहर की प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर नाराजगी जताई है। सोमवार को जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि कैमरे नहीं होने से चेन छिनतई जैसी घटनाओं में अपराधियों की पहचान करना मुश्किल होता है। सड़क दुर्घटनाओं के बाद भी कई बार वाहन चालक मौके से भाग निकलते हैं। ऐसे में अपराध नियंत्रण और दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे जरूरी हैं। अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को कैमरे लगाने की समयसीमा बताते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही रांची के सभी पुलिस थानों और शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे कैमरों को चालू रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। हाईवे पर भी कैमरे लगाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने एनएचएआई से भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा कि अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं की जांच व संदिग्ध वाहनों की पहचान के लिए निगरानी व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए। इसके लिए हाईवे पर कैमरे लगाए जाने जरूरी हैं।  

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