हत्या के दोषी को गैंगस्टर में 5 साल की सजा:अलीगढ़ में 13 साल के युग की हत्या में लगाया गया था गैंगस्टर

हत्या के दोषी को गैंगस्टर में 5 साल की सजा:अलीगढ़ में 13 साल के युग की हत्या में लगाया गया था गैंगस्टर

13 साल के युग अग्रवाल का अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने और रकम नहीं मिलने पर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी किशोर अपचारी को अब गैंगस्टर एक्ट में भी सजा सुनाई गई है। अलीगढ़ की विशेष पॉक्सो अदालत ने उसे उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 में दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की जानकारी एडीजीसी रघुवंश शर्मा ने दी।
संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने का आरोप
अभियोजन के अनुसार, थाना देहलीगेट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में किशोर अपचारी और गगन गुप्ता पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपहरण, फिरौती और हत्या जैसे गंभीर अपराध करने के आरोप थे। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगचार्ट को मंजूरी दी थी। अभियोजन का कहना था कि गिरोह के आतंक के कारण लोग उसके खिलाफ शिकायत करने और गवाही देने से डरते थे।
युग हत्याकांड में पहले भी हो चुकी है सजा
इस गिरोह से जुड़े मूल आपराधिक मामले में संगीता अग्रवाल के 13 वर्षीय बेटे युग अग्रवाल का अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 9 अगस्त 2024 को विशेष पॉक्सो अदालत ने किशोर अपचारी को हत्या के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। साक्ष्य मिटाने के मामले में भी सात साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था।
अदालत ने माना, गिरोह का सक्रिय सदस्य था आरोपी
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र, सुधार की संभावना और अन्य मामलों में मिली राहत का हवाला देते हुए कम सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद उसे गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया। कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। इस मामले में पहले जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

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