पुजारी पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार:हाईवे जाम करने वालों पर भी शिकंजा, पुलिस ने वीडियोग्राफी से 16 नामजद किए

पुजारी पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार:हाईवे जाम करने वालों पर भी शिकंजा, पुलिस ने वीडियोग्राफी से 16 नामजद किए

नागौर में जायल क्षेत्र के घड़वानाडा स्थित तपोवन आश्रम के पुजारी रणजीतदास और उनके साथी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में खाटूबड़ी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, घटना के विरोध में नेशनल हाईवे-458 पर जाम लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने अलग से मामला दर्ज कर वीडियोग्राफी के आधार पर नामजद कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना 8 अक्टूबर की रात घड़वा नाडा स्थित तपोवन आश्रम में हुई थी, जहां पुजारी रणजीतदास (54) और उनके साथी रामकुंवारदास पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस संबंध में पीड़ित पुजारी रणजीतदास ने 9 अक्टूबर को खाटूबड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। SP के निर्देशन में बनीं 2 विशेष टीमें, 4 आरोपी पकड़े
नागौर जिला एसपी आशाराम चौधरी के निर्देश पर दो विशेष टीमें बनाई गई। जायल सीओ संजीव चौहान के सुपरविजन और खाटूबड़ी थानाधिकारी हरीश सांखला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की और चारों आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों में किशोर कुमार बंजारा (23) निवासी सांजू, रवि उर्फ रविंद्र मेघवाल (22) निवासी आकेली बी, राजेंद्र कालवा (24) निवासी आकेली बी और राकेश राव (22) निवासी सांजू शामिल है। सभी नागौर के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और वाहन की बरामदगी के संबंध में पूछताछ जारी है। हाईवे जाम करने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा
घटना के विरोध में बेरासर, उबासी और पिंडिया क्षेत्र के लगभग 60 से 70 ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे- 458 पर जाम लगा दिया था। लगभग दो घंटे तक चले इस जाम के कारण हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गईं और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए ग्रामीणों से कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया था। वीडियोग्राफी से 16 नामजद, अन्य की तलाश जारी
पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और नेशनल हाईवे बाधित करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285, 221, 223, 189(2), 126(2) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अलग से केस दर्ज किया है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फुटेज के आधार पर रामसिंह जाट (बेरासर), दुर्गादास (उबासी), रणजीत सिंह ठेकेदार, श्रवण सिंह राजपूत (उबासी), बाबूलाल रायका, सोनू शर्मा, ओमप्रकाश दास (पिंडिया), नेमीचंद मकवाना, ताराप्रकाश भांगड़ा, कुलदीप सिंह, देवेंद्र सिंह, बलराम गोरा, सुरेंद्र जाट (बेरासर), हरीश बेनीवाल, रुपाराम ब्राह्मण और भवानी सिंह राजपूत सहित कई लोगों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस अन्य लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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