27% OBC आरक्षण लागू नहीं होगा…14% ही रहेगा:MP हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की; होल्ड पदों पर 3 महीने में नियुक्ति के आदेश

27% OBC आरक्षण लागू नहीं होगा…14% ही रहेगा:MP हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की; होल्ड पदों पर 3 महीने में नियुक्ति के आदेश

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 27% आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। प्रदेश में OBC आरक्षण 14% ही रहेगा। कोर्ट ने 13% होल्ड पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मामले में अंतिम सुनवाई 5 अगस्त को पूरी हुई थी। इसके बाद जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की विशेष बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है।

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