Sachin Vaze Bail Hearing: महाराष्ट्र के चर्चित एंटीलिया मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट ने वाजे को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।
NIA ने जमानत के खिलाफ रखी दलीलें
बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान NIA की ओर से सचिन वाजे को दी गई जमानत के खिलाफ दलीलें पेश की गईं। एजेंसी ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत वाजे को जमानत दी गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने NIA की दलीलें सुनीं। हालांकि, मामले पर बुधवार को अंतिम फैसला नहीं हो सका।
कल दोपहर 3 बजे फिर होगी सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तय की है। अगली सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से जमानत के खिलाफ रखी गई दलीलों पर आगे सुनवाई होगी और बचाव पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा। अदालत के सामने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत पर लगाया गया स्टे बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि सेशन कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बावजूद वाजे अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। हाईकोर्ट की ओर से स्टे हटाए जाने या जमानत के संबंध में कोई नया आदेश जारी होने तक उन्हें जमानत का लाभ नहीं मिलेगा।
क्या है एंटीलिया केस?
मुंबई के एंटीलिया केस में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर फरवरी 2021 में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थीं। इस मामले की जांच के दौरान तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों ने वाजे पर इस मामले की साजिश में कथित भूमिका और संबंधित घटनाक्रम से जुड़े आरोप लगाए। बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मामले की जांच की और वाजे को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत को NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर फिलहाल सुनवाई जारी है।

