Supreme Court CEC Appointment Law: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नया मोड़ सामने आया है। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्प्लिट वर्डिक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली एक बेंच इस अर्जी पर विचार करेगी और उचित निर्णय लेगी।
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BREAKING: An application has been filed before the Supreme Court seeking recall of its recent split verdict concerning the challenge to the 2023 law governing appointment of the Chief Election Commissioner and Election Commissioners.