नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:हरदोई पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:हरदोई पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

हरदोई जनपद में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी सुनील कुमार को 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि वसूले गए जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह सजा उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी का परिणाम है। इस संबंध में पुलिस ने मंगलवार की शाम 5:55 पर जानकारी दी है। विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ल के अनुसार, यह मामला वर्ष 2017 का है। कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र में वादी ने अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से कहीं चले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी सुनील कुमार (निवासी कुतुआपुर, थाना कासिमपुर, हरदोई) नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया था। वहां उसने किशोरी को अपने साथ रखा और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी, जिसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया। मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष पुख्ता चिकित्सीय और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता, उसकी माता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जिससे आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश गौड़ (ADJ-14) ने सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन अधिकारी अमित कुमार शुक्ल, विवेचक उप-निरीक्षक इरशाद अली और पैरोकार अंकित सैनी की प्रभावी पैरवी और सराहनीय भूमिका रही।

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