दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने मर्डर केस में 1 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट में सोमवार को सकतपुर थाना कांड संख्या-32/22 से जुड़े सत्रवाद संख्या-611/22 की सुनवाई पूरी हुई। पप्पू कमती(32) हत्याकांड में उजान गढ़टोल गांव के दीपक कमती और गंगाकमती को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है। 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। मृतक के पिता ने दर्ज कराया था मामला लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोनों अभियुक्तों ने 12 मई 2022 को सुबह के 3 बजे छुरा(धारदार हथियार) मारकर पप्पू कमती की हत्या कर दी। जिसकी प्राथमिकी सकतपुर थाना में मृतक के पिता प्रभु ने दर्ज कराया था। कोर्ट में दोनों अभियुक्त के खिलाफ 23 दिसंबर 2022 को आरोप गठन किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कोर्ट में आईओ, डॉक्टर समेत 10 लोगों की गवाही हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। दोनों घटना के बाद से ही जेल में बंद है। दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने मर्डर केस में 1 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट में सोमवार को सकतपुर थाना कांड संख्या-32/22 से जुड़े सत्रवाद संख्या-611/22 की सुनवाई पूरी हुई। पप्पू कमती(32) हत्याकांड में उजान गढ़टोल गांव के दीपक कमती और गंगाकमती को भादवि की धारा 302/34 में दोषी करार दिया है। 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। मृतक के पिता ने दर्ज कराया था मामला लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोनों अभियुक्तों ने 12 मई 2022 को सुबह के 3 बजे छुरा(धारदार हथियार) मारकर पप्पू कमती की हत्या कर दी। जिसकी प्राथमिकी सकतपुर थाना में मृतक के पिता प्रभु ने दर्ज कराया था। कोर्ट में दोनों अभियुक्त के खिलाफ 23 दिसंबर 2022 को आरोप गठन किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कोर्ट में आईओ, डॉक्टर समेत 10 लोगों की गवाही हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। दोनों घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

