बक्सर में आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-11 दिवाकर राम की अदालत ने संजय यादव, रूनी देवी और विजय यादव को यह सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के सपही गांव का है। घटना 23 मार्च 2024 की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपियों के पास अवैध हथियार मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया था। इसके बाद संजय यादव, रूनी देवी और विजय यादव को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गवाहों के बयान और बरामदगी बनी आधार मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रियांशु मिश्रा ने पुलिस कार्रवाई, गवाहों के बयान और हथियार बरामदगी से जुड़े साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तीनों को दोषी माना।
दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 3-3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। बक्सर में आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-11 दिवाकर राम की अदालत ने संजय यादव, रूनी देवी और विजय यादव को यह सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के सपही गांव का है। घटना 23 मार्च 2024 की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपियों के पास अवैध हथियार मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया था। इसके बाद संजय यादव, रूनी देवी और विजय यादव को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गवाहों के बयान और बरामदगी बनी आधार मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रियांशु मिश्रा ने पुलिस कार्रवाई, गवाहों के बयान और हथियार बरामदगी से जुड़े साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तीनों को दोषी माना।
दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 3-3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

