मऊ में मतदाता सूची को अपडेट करने और ज्यादा से ज्यादा पात्र नागरिकों को इसमें शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे निरंतर पुनरीक्षण-2026 के तहत यह पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूट न जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान में 18 साल या इससे अधिक उम्र के युवाओं, पहली बार वोटर बनने वालों, प्रवासी, बेघर, दिव्यांग और महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों की मदद ली जाएगी। उन्होंने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और नाम नहीं होने पर आवेदन करने की अपील की है। युवाओं और महिला मतदाताओं पर विशेष जोर अभियान के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों को सूची में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, प्रवासी और बेघर मतदाताओं के नाम जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण विभाग का सहयोग लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लोगों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने पर संबंधित मतदान केंद्र के पदाभिहित अधिकारी या बीएलओ से फार्म लिया जा सकता है। इसके अलावा तहसील कार्यालय से भी निर्धारित फार्म प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग के ECINET मोबाइल ऐप और मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in की सुविधा उपलब्ध है। नाम जोड़ने और संशोधन के लिए अलग फार्म मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, नाम या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 और नाम हटाने के लिए फार्म-7 का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रवेंद्र कुमार ने नागरिकों से अपील की कि वे सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। साथ ही परिवार और आसपास के ऐसे पात्र लोगों को भी आवेदन के लिए प्रेरित करें, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

