3 अक्टूबर से सोयाबीन के लिए पंजीयन:भावांतर योजना में दूसरे साल भी खरीदी; खाते में ₹1 भेजकर होगा वेरिफिकेशन

3 अक्टूबर से सोयाबीन के लिए पंजीयन:भावांतर योजना में दूसरे साल भी खरीदी;  खाते में ₹1 भेजकर होगा वेरिफिकेशन

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी इस साल भी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया की टेस्टिंग के लिए पंजीयन के दौरान ही किसान के आधार-लिंक बैंक खाते में 1 रुपए भेजा जाएगा। यह ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम ई-उपार्जन पोर्टल के जरिए करेगा। इसके बाद ही भुगतान के लिए खाते का सत्यापन माना जाएगा। 7.10 लाख किसानों ने कराया था पंजीयन, 1476 करोड़ का भुगतान वर्ष 2025-26 में भावांतर योजना के तहत 7.10 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 16.95 लाख टन सोयाबीन खरीदा गया और 1476 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस साल 7 से 10 लाख किसानों के पंजीयन और करीब 20 लाख टन सोयाबीन खरीदी का अनुमान है। पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्र और सहकारी समितियों व विपणन संस्थाओं के केंद्रों पर निशुल्क होगा। एमपी ऑनलाइन, सीएससी कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे से अधिकतम 50 रुपए शुल्क देकर भी पंजीयन कराया जा सकेगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों में होगा। इनका राजस्व विभाग 100% सत्यापन करेगा। पंजीयन से पहले बैंक खाते और दस्तावेजों की कराएं जांच सोयाबीन के भावांतर पंजीयन से पहले किसान बैंक खाते को आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक करा लें। मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जिला/तहसील या डाकघर के आधार केंद्र पर जाएं। पंजीयन के दौरान भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और आईएफएससी कोड सही दर्ज कराएं।

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