नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा:पीड़िता के बयान बदलने पर भी कोर्ट ने सुनाई सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगा

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा:पीड़िता के बयान बदलने पर भी कोर्ट ने सुनाई सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगा

औरैया के सहायल थाना क्षेत्र में पांच साल पुराने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अरविंद कुमार सक्सेना को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने साल 2021 में सहायल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि आरोपी ने पहले उसके साथ छेड़खानी की और बाद में भी उसका पीछा करता रहा। एक बार मौका पाकर आरोपी उसके घर में घुस आया। पीड़िता के विरोध करने के बावजूद उसने दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसका फायदा उठाया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने थाने में अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी दी थी। हालांकि, जब मुकदमा चला तो वह अपने बयान से मुकर गई। उसने अपने बयानों में आरोपी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। लेकिन अभियोजन पक्ष और कोर्ट की जिरह से सच्चाई सामने आई। अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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