पानीपत में रेपिस्ट को 20 साल की सजा:पड़ोसी किशोरी के साथ की थी जबरदस्ती, कोर्ट ने ₹65 हजार लगाया जुर्माना

पानीपत में रेपिस्ट को 20 साल की सजा:पड़ोसी किशोरी के साथ की थी जबरदस्ती, कोर्ट ने ₹65 हजार लगाया जुर्माना

पानीपत की फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा ने एक नाबालिग किशोरी को कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी सौरभ को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। सामान लेने निकली किशोरी को कमरे में बंद कर किया था गलत काम थाना तहसील कैंप पानीपत में दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना 4 दिसंबर 2024 की दोपहर करीब 2:45 बजे की है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी को दुकान से सामान लेने भेजा था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटी, तो मां उसकी तलाश में गली में निकली। जांच के दौरान पता चला कि पड़ोस में रहने वाला 21 वर्षीय सौरभ (मूल निवासी सरशवाहा, जिला सहारनपुर, यूपी; हाल निवासी पानीपत) किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया है। जब मां ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो सौरभ ने अनभिज्ञता जताई। जब मां ने अंदर जाकर देखा तो बेटी कमरे में मौजूद थी, जिसने रोते हुए आपबीती बताई कि आरोपी ने उसे जबरदस्ती बंद कर गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में की थी पैरवी मामला दर्ज होने के बाद थाना तहसील कैंप पुलिस की जांच अधिकारी उप-निरीक्षक दर्शना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 दिसंबर 2024 को आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ और फर्द इंकसाफ में आरोपी सौरभ ने अपने जानकार के कमरे में किशोरी को बंद कर दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया, CWC काउंसलिंग करवाई और अदालत में धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करवाए।

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