सलूंबर में राशन कार्ड संशोधन में गड़बड़ी:34 ई-मित्र को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश, FIR भी होगी

सलूंबर में राशन कार्ड संशोधन में गड़बड़ी:34 ई-मित्र को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश, FIR भी होगी

सलूंबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन कार्ड संशोधन में तय प्रक्रिया का पालन न करना ई-मित्र कियोस्क संचालकों को महंगा पड़ गया है। प्राथमिकता परिवार (PHH) से अंत्योदय अन्न योजना (AAY) श्रेणी में बदलाव के मामलों में गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सलूंबर जिला रसद अधिकारी के पत्र के आधार पर जिले के 34 ई-मित्र कियोस्क को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया है। तय प्रक्रिया के खिलाफ दी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक, जांच में पता चला कि ई-मित्र संचालकों ने तय प्रक्रिया के खिलाफ सेवाएं दीं। आरोप है कि कुछ कियोस्क संचालकों ने बिना जरूरत या तय प्रक्रिया का पालन किए ही राशन कार्ड में बदलाव कर दिए। विभाग ने इसे ई-मित्र सेवा चलाने की शर्तों और नियमों का उल्लंघन माना है। 34 कियोस्क को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश मामले की गंभीरता को देखते हुए, संबंधित ई-मित्र कियोस्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सूची भेजी गई थी। इसके बाद विभाग ने ई-मित्र SLA के बिंदु 9-2(ii) के तहत ‘धोखाधड़ी पर कार्रवाई’ के प्रावधानों के तहत इन 34 कियोस्क को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है। जारी सूची में सराड़ा, सलूंबर, जयसमंद, लसाड़िया, चावंड, केजड़, बांस्सी, डेलवास और परसाद जैसे कई इलाकों के ई-मित्र कियोस्क शामिल हैं। इस सूची में कियोस्क का कोड, संचालक का नाम, एलएसपी कंपनी और कियोस्क का पता दर्ज है। आदेश में जिला समन्वयक और लोकल सर्विस प्रोवाइडर (LSP) को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित कियोस्क के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराएं। इसकी जानकारी जिला कार्यालय को भी देनी होगी। विभागीय कार्रवाई के साथ FIR दर्ज कराने के निर्देश से इस मामले में प्रशासन की गंभीरता साफ दिखती है।

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