NIA के 7 मामलों में Jagtar Singh Johal को राहत, High Court ने 8 साल बाद दी जमानत

NIA के 7 मामलों में Jagtar Singh Johal को राहत, High Court ने 8 साल बाद दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को UK के नागरिक जगतार सिंह जोहल (उर्फ जग्गी) को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच वाले सात मामलों में ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह देखा कि वह आठ साल से ज़्यादा समय से हिरासत में है और मुकदमों के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जोहल की ज़मानत नामंजूर कर दी गई थी। कोर्ट ने उसे कई कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया, जिनमें पासपोर्ट जमा करना, बातचीत और सोशल मीडिया गतिविधियों पर रोक, जांच अधिकारी के सामने हर दो हफ़्ते में रिपोर्ट करना और गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने पर रोक शामिल है। कोर्ट ने जोहल को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 5 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की दो ज़मानत भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उसे अपना पासपोर्ट (अगर कोई हो) ट्रायल कोर्ट में जमा करने और अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो इस बारे में हलफ़नामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। 

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हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल के दौरान जोहल सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन और/या एक लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल करेंगे और वह नंबर हमेशा चालू रहना चाहिए। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपना घर का पता, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल पता जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट को दें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट को कम से कम सात दिन पहले लिखित सूचना दिए बिना अपना घर या कॉन्टैक्ट की जानकारी नहीं बदलेंगे। जोहल को ट्रायल में सहयोग करने और सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया गया है, जब तक कि कोर्ट उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दे। उन्हें खास तौर पर ऐसी किसी भी हरकत से रोका गया है जिससे ट्रायल की कार्यवाही में देरी हो सकती है। ज़मानत की शर्तों के तहत, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जोहल किसी भी सरकारी गवाह, सुरक्षित गवाह, शिकायतकर्ता या मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करेंगे, उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे, धमकाएंगे नहीं या उनसे बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट ने उन्हें मामलों से जुड़े सबूतों, इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल, रिकॉर्ड, डिवाइस या दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ करने से भी रोका है।

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बेंच ने आगे निर्देश दिया कि जोहल मामलों के गुण-दोष, सबूतों, गवाहों या लंबित मुकदमों से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहे वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग न लेने का भी निर्देश दिया गया है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या मुकदमे की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया से संबंधित एक विशिष्ट शर्त में, अदालत ने जोहल को किसी भी ऐसे व्हाट्सएप समूह या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल न होने का निर्देश दिया जहां “राष्ट्र-विरोधी सामग्री” अपलोड, प्रसारित या प्रचारित की जाती है। अदालत ने उन्हें सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ऐसी कोई भी सामग्री अपलोड, साझा, प्रसारित या प्रचारित करने से भी रोक दिया। अदालत ने उन्हें इस आशय का एक वचनपत्र (अंडरटेकिंग) ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने जोहल को हर पखवाड़े (दो सप्ताह में) एक बार संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट करने, या ट्रायल कोर्ट द्वारा बाद में निर्देशित अंतराल पर रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया।

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